पाकुड़िया/पाकुड़। झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, पाकुड़िया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान की जानकारी दी गई। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना तथा जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान स्थायी लोक अदालत की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बिजली, बीमा सेवा समेत अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े सुलह योग्य विवादों का निपटारा पक्षकारों के बीच आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर कराया जाता है। स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो. अबरारुल हक ने बताया कि गरीब, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग सहित अन्य पात्र व्यक्ति सुलह योग्य मामलों में स्थायी लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं सदस्य राजीव कुमार झा ने मामलों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि सरल प्रक्रिया और त्वरित न्याय के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ में आवेदन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। शिविर के दौरान बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं एवं विभिन्न सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। मौके पर बैंक कर्मी, ग्राहक, आमजन तथा पैरा लीगल वॉलंटियर प्रियंका झा एवं सीमा साहा मौजूद रहीं।







