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November 6, 2026 11:19 pm

कोयला ढुलाई में नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 19 वाहनों से वसूला गया जुर्माना।

कोल साइडिंग से पाकुड़-दुमका जा रहे वाहनों की जांच, ओवरलोडिंग और बिना तिरपाल ढके कोयला परिवहन समेत कई उल्लंघन उजागर।

पाकुड़। अमरपाड़ा कोल साइडिंग से कोयला ढुलाई करने वाले भारी वाहनों की मनमानी पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी के नेतृत्व में चलाए गए सघन जांच अभियान में 19 वाहन नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए। इन वाहनों पर कुल 4 लाख 1 हजार 1 रुपये का ऑनलाइन चालान किया गया। अभियान के दौरान अमरपाड़ा कोल साइडिंग से पाकुड़ और दुमका रेलवे साइडिंग जाने वाले करीब 40 से 50 भारी वाहनों की जांच की गई। इस दौरान ओवरलोडिंग, कोयले को तिरपाल से नहीं ढकने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव और अन्य परिवहन नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इसके अलावा वाहनों की नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न और हाई बीम लाइट के इस्तेमाल की भी जांच की गई। डीटीओ ने चालान किए गए वाहन चालकों को 24 घंटे के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चालकों को चेतावनी दी गई कि चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.nexgenechallan.gov.in के माध्यम से ही करें।

नशे और नींद की हालत में वाहन चलाने से बचें

जांच अभियान के दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्हें नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने, पर्याप्त आराम के बाद ही स्टेयरिंग संभालने और नींद आने पर वाहन रोकने की सलाह दी गई। परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि चालक की लापरवाही न केवल उसकी, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में डाल सकती है।

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