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May 17, 2026 12:27 am

चमेली एस.एच.जी. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द

सतनाम सिंह



4,52,039 रूपए राशन वितरण नहीं करने का है आरोप, होगी एफआईआर दर्ज

पाकुड़। उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास ने चमेली एस.एच.जी. मालपहाड़ी जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति संख्या 68/2009) का अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इन पर 4,52,039 रूपए राशन वितरण नहीं करने का आरोप है। उपरोक्त राशि वसूली के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करने एवं नीलाम पत्र दायर करने का दिया निर्देश दिया गया है।उपायुक्त ने कहा है कि जो डीलर खाद्यान्न वितरण नही करेंगे उनको ऊपर अब तीन तरह की कार्रवाई की जाएगी। पहला तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। दूसरा उसपर एफआईआर होगा, तीसरा उसके द्वारा किंतना खाद्यान का वितरण नही किया गया है। उसके समतुल्य राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र दायर किया जाएगा। साथ ही साथ उपायुक्त ने निर्देश दिया गया है की जिस माह का खाद्यान्न वितरण करना है उसी माह में डीलर वितरण करना सुनिश्चित करें।
अगर कोई भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता कम राशन देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।राशन कार्डधारी का हक न मारने की सख्त हिदायत दी

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