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March 17, 2026 7:56 am

पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है

सतनाम सिंह

पाकुड़ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर परिवाद के परिवादिनी सेफरुन बीवी उर्फ सेफरुन खातून बलियाडांगाल गांव निवासी ने अपने पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। परिवादिनी ने बताया है कि उसकी शादी पदनपहाड़ी गांव थाना काठीकुंड निवासी अलाउद्दीन अंसारी से 19/06/2021 को मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के वक्त उसके अभिभावक द्वारा एक लाख बीस हजार कीमत के सोने के आभूषण तथा नगद 70हजार दिया गया था। कुछ दिन बाद से ही पति तथा ससुराल वालों के द्वारा परिवादिनी को अपने माता-पिता के घर से दो लाख अतिरिक्त रुपया लेकर आने की मांग की जाने लगी। इस बात पर परिवादिनी द्वारा असमर्थता जताने पर ससुराल वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। विगत 29/01/2023 को परिवादिनी के घर आए तथा मांगी गई रकम नहीं देने पर दूसरी शादी करने की धमकी दी। इस संबंध में परिवादिनी ने महिला थाना पाकुड़ में आवेदन भी दी थी. लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के बाद न्यायालय में शिकायत बाद दायर की। न्यायालय के आदेश पर महेशपुर थाने में परिवादिनी के पति व ससुराल वालों में अलाउद्दीन अंसारी, कलीमुद्दीन अंसारी, शबनम बीबी, ख्वाजा अंसारी, रजनी खातून, मोतिया बीबी काठीकुंड थाना निवासी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज की गई है।

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