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May 12, 2026 8:54 am

7 दिनों के अंदर ई-चालान की राशि जमा करने से चूके तो वाहन मालिक को होगी नोटिस

नोटिस की अवहेलना करें तो होगा सीधा केस,

सतनाम सिंह

पाकुड़ जिला के सभी आम जनों को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त पाकुड़, पुलिस अधीक्षक पाकुड के आदेशानुसार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ के निर्देशानुसार जिला पाकुड़ में वाहन जांच किये गये ऐसे वाहन जिसको जिला परिवहन कार्यालय पाकुड़ के द्वारा ऑनलाइन चालान के माध्यम से वाहन के प्रकार सभी दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया एवं भारी वाहन पर चालान किया गया है परंतु चालान किये गये वाहन स्वामी एवं चालक के द्वारा उन ऑन लाइन चालान का राशि आपके का भुगतान नहीं कराया गया है तो इसका सख्त हिदायत दिया जाता है की आप अपना चालान की राशि का भुगतान 07 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें नहीं करने की स्थिति में आपके वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी और साथ ही सरकार के आदेश की अवहेलना करने को लेकर भी आपको जिला व्यवहार न्यायालय पाकुड़ (कोर्ट) के माध्यम से भी नोटिस किया जाएगा फिर भी आपने अपना चालान की राशि नहीं जमा किया तो कुर्की जप्ती भी की जा सकती है कृप्या इसे अंतिम चेतावनी समझें ।

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