पाकुड़। उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार पाकुड़ जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र (पिस्टल रिवाल्वर)का सत्यापन एवं नवीकरण का कार्य शस्त्र दण्डाधिकारी, पाकुड़ द्वारा जिला सामान्य शाखा, पाकुड़ के कार्यालय प्रकोष्ठ में 17 जुलाई से 26 जुलाई.2023 तक 12बजे पूर्वाहन में किया जाएगा। प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा श्री आशुतोष* ने सभी थाना /ओ०पी० प्रभारी को निर्देश दिया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत संबंधित शस्त्र-पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्तिधारियों को इस आशय की सूचना चौकीदारों, दफादारों एवं अन्य द्रुतगामी माध्यम से यथाशीघ्र देना सुनिश्चित करेंगे एवं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचल अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि शस्त्र–पिस्टल ,रिवाल्वर का निरीक्षण एवं संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण व सत्यापन की सूचना पंचायत सेवक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से ससमय देना सुनिश्चित करायेंगे। ताकि निरीक्षण का कार्य समय पूरा हो सके।





