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March 12, 2026 3:49 pm

अवैध परिवहन कर रहे वाहन की जब्ती के बाद खान निरक्षक ने मालिक और चालक के विरुद्ध कराया मामला दर्ज

सतनाम सिंह

महेशपुर/बिना चालान के स्टोन बोल्डर खनिज का अवैध रूप से परिवहन करते पकड़े गए वाहन को जब्त किए जाने मामले को लेकर खान निरीक्षक सह वादी पिंटू कुमार ने वाहन मालिक तथा चालक के खिलाफ लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया है। लिखित आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रशासनिक पत्र के माध्यम से सूचना दी गई कि वाहन संख्या डब्ल्यूबी 45 – 7908 पर दिनांक 12/07/20 23 को खगाचूंवा गांव के रास्ते जा रहा था को विना परिवहन चालन के स्टोन बॉर्डर खनिज का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। उक्त वाहन में 600 घनफुट स्टोन बोल्डर लदा गया । चालक से पूछताछ के क्रम में बताया कि बोल्डर खगाचुंवा स्थित सोयलेन मुखिया के खदान से लोड किया गया है। वहीं चालक का नाम पूछे जाने पर अपना नाम पश्चिम बंगाल स्थित बीरभूम जिला के नलहट्टी थाना अंतर्गत हरिओका गांव निवासी अनारुल शेख बताया गया। वहीं वादी उल्लेख किया है कि पत्थर एक लघु खनिज है एवं बिना परिवहन चालान के पत्थर का परिवहन झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) के नियम 54 का उल्लंघन एवं दंडनीय है साथ ही खदान व खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 धारा 4(1) ए का उल्लंघन एवं धारा 21 के साथ-साथ झारखंड मिनिरल के नियम 9 तथा 13 का उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध है। वही वादी ने उपरोक्त नियमों एवं सुसंगत धाराओं के तहत उपरोक्त वर्णित वाहन के मालिक तथा चालक अनारूल शेख एवं उसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक करवाई जाने की गुहार लगाई है। वादी द्वारा दिए गए आधार पर थाना कांड संख्या 117/ 23 दिनांक 16 साथ 2023 को झाखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के तहत सुसंगत धाराओं से साथ मामला दर्ज की गई है।

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