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June 18, 2026 1:29 am

एसडीजेएम ने पेड़ काटने के जुर्म में एक को 2 साल की सजा और लगाया जुर्माना।

पाकुड़:स्वराज सिंह

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती के न्यायालय के द्वारा पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 136/2016 के मुख्य आरोपी अभियुक्त अब्दुल करीम एवं रोशन बीवी को नीम का पेड़ काटकर लेकर चले जाने के मामले में दोषी करार ठहराया गया उक्त दोनों अभियुक्त इसकपुर गांव के रहने वाले हैं अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत 2 वर्ष कारावास के साथ-साथ ₹5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई अर्थदंड नही देने की अनबस्था पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त मामला उक्त मामला इशकपुर चंद्रपाड़ा निवासी हुसैन अंसारी के लिखित फर्दबायन पर दर्ज किया गया था और मामले में गवाहों का बयान एवं उपलब्ध एविडेंस के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा सुनाई।

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