उप मुखिया ने बीडीओ से की जांच और आवास रद्द करने की मांग, बीडीओ ने दिए जांच के आदेश।
इकबाल भाई
महेशपुर (पाकुड़)। महेशपुर प्रखंड की कानिझाड़ा पंचायत में अबुआ आवास योजना के लाभुक चयन को लेकर अनियमितता का आरोप सामने आया है। पंचायत के उप मुखिया मो. अली हुसैन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को लिखित आवेदन देकर नूराई गांव के वार्ड संख्या छह के वार्ड सदस्य संतोष माल की मां को अबुआ आवास योजना का लाभ दिए जाने की जांच कराने की मांग की है। उप मुखिया ने आरोप लगाया है कि वार्ड सदस्य ने कथित रूप से गलत जानकारी देकर अपनी मां के नाम पर आवास योजना का लाभ लिया है। उनका कहना है कि सरकार के नियमानुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य को किस आधार पर योजना का लाभ मिला, इसकी जांच आवश्यक है। उन्होंने बीडीओ से पूरे मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने तथा नियम विरुद्ध स्वीकृत आवास को रद्द करने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों समेत अन्य वरीय अधिकारियों को भी भेजी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ डॉ. सिद्धार्थ शंकर यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, आवास योजना के प्रखंड समन्वयक देवाशीष दास ने बताया कि नियमानुसार लाभुक के परिवार की पात्रता और आवास की स्थिति की जांच के बाद ही योजना का लाभ दिया जाता है। यदि संबंधित लाभुक के नाम या परिवार के पास पहले से पक्का मकान है, तो योजना के तहत लाभ दिए जाने की पात्रता नहीं बनती। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।






