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April 16, 2026 8:19 am

15 दिन में स्कूल बसों को करें दुरुस्त, वरना होगी मान्यता रद्द : डीटीओ।

जिला परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा

पाकुड़: पाकुड़ जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने शुक्रवार को जिले के सभी गैर सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा 15 दिन के भीतर सभी स्कूल प्रबंधन को परिवहन विभाग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अनुपालन नहीं करने पर शिक्षा एवं परिवहन विभाग की संयुक्त जांच में खामियां मिलने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

25 बिंदुओं में मिली हिदायत

डीटीओ ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में यह तय किया गया कि बसों व वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए।चालक के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम पांच साल का अनुभव होना जरूरी है।नशे की हालत में वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित होगा।हर वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्पीड गवर्नर और इमरजेंसी विंडो होना अनिवार्य है।स्कूल की प्रत्येक बस में एक जिम्मेदार शिक्षक/शिक्षिका या कर्मी की तैनाती हो।बसों का रंग पीला हो तथा “On School Duty” और स्कूल का नाम, पता और फोन नंबर साफ अक्षरों में लिखा जाए।स्कूल गेट व पार्किंग जोन में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए।नो हेलमेट-नो सीट बेल्ट, नो एंट्री का नियम हर हाल में लागू किया जाए।छात्रों के लिए अलग और साफ शौचालय की व्यवस्था हो।डीटीओ ने कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन 15 दिन के भीतर इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा स्कूल वाहनों और प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल नियम बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना जरूरी है।बैठक में मोटरयान निरीक्षक विमल किशोर सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डी.एन. आजाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति, जिला सुरक्षा प्रबंधक रितेश कुमार सिंह समेत जिले के सभी निजी स्कूलों के प्रबंधक व संचालक उपस्थित रहे।

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