राजकुमार भगत
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पाकुड़। सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 2378 दिनांक 30.05.2023 के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने वर्तमान में भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप को देखते हुए छात्र हित में जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त मदरसा का संचालन प्रातः 07:00 बजे से पूर्वाहन 11:30 बजे तक करने का निर्देश जारी किया है। मान्यता प्राप्त ,गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन पूर्वाहन 11.30 बजे तक होगा। इस श्रेणी के विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रारंभ करने के समय को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए लागू होगा।





