पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) पाकुड़ के तत्वावधान में मंगलवार को हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत तोड़ाई स्थित संत मारिया गोरेट्टी हाई स्कूल में नब्बे दिवसीय गहन विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर आयोजित हुआ, जिसमें सचिव रूपा बंदना किरो मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम में छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम, विवाह की वैधानिक उम्र तथा बाल विवाह निषेध कानून के तहत सजा के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही शिक्षा के अधिकार, समाज में शिक्षा के महत्व, बाल श्रम, डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं मौलिक अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।
पीसीआई-यूनिसेफ के सहयोग से भाषण, वाद-विवाद एवं पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय बाल विवाह, डायन प्रथा तथा सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर आधारित था।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बाल विवाह, शारीरिक छवि और आत्मसम्मान से संबंधित लघु फिल्में भी दिखाई गईं, जिनके माध्यम से उन्हें जागरूक एवं प्रेरित किया गया। इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने पॉक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं एलएडीसीएस के सहायक गंगाराम टुडू ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा और कानूनी जागरूकता बेहद जरूरी है। मौके पर पीसीआई-यूनिसेफ के मो. अनीस, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, शिक्षिकाएं, छात्राएं तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स मरियम, पिंकी किस्कू, मिरु बेसरा और लक्ष्मी कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे।








