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August 19, 2026 8:44 pm

सीमावर्ती बूथों पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बोले- एक परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र पर हो।

मतदाता सूची में न छूटे पात्र, न जुड़े अपात्र का नाम, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

पाकुड़। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चल रहे मतदाता सूची के सत्यापन कार्य की जानकारी ली और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर सूची में दर्ज नाम-पते समेत अन्य विवरणों की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन का काम पूरी गंभीरता और सावधानी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोशिश हो कि एक परिवार के सभी पात्र मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र पर दर्ज हों। साथ ही कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

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‘एसआईआर से तैयार सूची स्थायी दस्तावेज के रूप में होगी संरक्षित’

के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से तैयार की जाने वाली मतदाता सूची को स्थायी दस्तावेज के रूप में संरक्षित किया जाएगा। ऐसे में प्रत्येक मतदाता अपने और परिवार के सदस्यों के नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच जरूर करे। किसी तरह की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर सुधार कराया जाए।

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विदेशी नागरिक का नाम मिले तो फॉर्म-7 से दर्ज कराएं आपत्ति

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं। यदि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की जानकारी मिलती है या उसका नाम ड्राफ्ट सूची में दर्ज पाया जाता है तो राजनीतिक दल, बीएलए-2 और आम नागरिक निर्धारित फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद ईआरओ/एईआरओ निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों और तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विदेशी नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में सहयोग नहीं किया जाना चाहिए। विवाह या किसी अन्य कारण से भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकरण से पहले कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता हासिल करनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम छूटने न देना और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न होने देना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इस कार्य की विशेष सावधानी के साथ निगरानी करने और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी मेघा भारद्वाज समेत पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ, एईआरओ, अतिरिक्त एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी-कर्मी मौजूद रहे।

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