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October 17, 2026 8:25 pm

14 वर्ष से कम उम्र के बालकों / बालिकाओं से कार्य नहीं कराने से संबंधित उपायुक्त ने दिया निर्देश।

राजकुमार भगत

शनिवार को उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ जिला समन्वय समिति की बैठक के क्रम में बाल एवं किशोर श्रम (प्र० एवं वि०) अधिनियम 1986 के तहत बाल नियोजन नहीं कराने से संबंधित बचनबद्धता पत्र (प्रपत्र-।) पर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल, उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर, परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, सिविल सर्जन, डा० मंटु कुमार टेकरीवाल, श्रम अधीक्षक, रमेश प्रसाद सिंह, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य सभी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों / बालिकाओं से कार्य नहीं कराने से संबंधित अंडरटेकिंग दिया गया। साथ ही भविष्य में बाल श्रम नियोजन नहीं करने से संबंधित शपथ भी लिया गया।

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