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May 14, 2026 12:22 am

छात्राओं को बाल विवाह समन्धित कानूनी जानकारी दी।

रिपोर्टिंग- अविनाश मंडल

आज दिनांक 10.12.2022 नालसा एवं झालसा आंर डालसा पाकुड़ के निर्देश सार जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल पाकुड़ मे लीगल लिटरेसी क्लब मे plv कमला गांगुली ,क्लास टीचर mrs, जोली मरण्डी ने उपस्थित छात्राओं को बाल विवाह समन्धित कानूनी जानकारी दी। मति गांगुली ने बताया कि बाल विवाह निवारण अधिनियम,1929 बाल विवाह कानूनी अपराध है ।अधिनियम1929 के अंतर्गत18 साल से कम उम्र लड़की,21साल लड़के की शादी करवाया अपराध है।बाल विवाह मे सहयोग करने वाले लोगों को सजा ह ोसकती है। 1929 की धारा12 के अंतर्गत 3माह का कारावास या1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

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