राजकुमार भगत
पाकुड़। आदेश के अनदेखी करने के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने महेशपुर प्रखंड के दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है। अर्जुनदाहा पंचायत के निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकान गाथाव बाहा स्वयं सहायता समूह अनुज्ञप्ति संख्या-53/2009 एवं महेशपुर पंचायत के निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकान गुलेनहारा बेगम अनुज्ञप्ति संख्या-02/94 द्वारा दुकान चालू करने को लेकर आज तक कोई आवेदन समर्पित नहीं किया गया। उक्त जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा चालू करने को लेकर कोई आवेदन समर्पित नहीं करने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, उच्चधिकारी के आदेश के अवहेलना एवं दुकान चालू हेतु अभिरूचि नहीं देखने को लेकर कार्रवाई करते हुए झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश 2022 के अध्याय IV के धारा(xix) के तहत तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया है। वहीं महेशपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकान महिला मंडल बागतीपड़ा अनुज्ञप्ति संख्या- 07/09 द्वारा गलत तरीके से सहेली स्वयं सहायता समूह के नाम से दुकान संचालन करने को लेकर जिला आपूर्ति स्पष्टीकरण पूछा गया है। जवाब नहीं मिलने पर उक्त जन वितरण प्रणाली की दुकान पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई है।





