सतनाम सिंह
पाकुड़। उपायुक्त के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया किया गया है कि सरकार द्वारा प्रति 100 घनफुट पत्थर का स्वामिस्व- 708.00 रू०, डी०एम०एफ०टी० 212.40 रू०, आयकर /टी०सी०एस०- 14.16 रू० पर्यावरणीय सेस-7.08 रू० प्रबंधकीय शुल्क – 4.00 रू० कुल 945,64 रू० के अतिरिक्त जी०एस०टी० एवं आर०सी०एम० निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित टोल टैक्स 1200.00 रू0 प्रति ट्रीप भी देय है। यह दर खनिज विक्रय मुल्य एवं लोडिंग चार्ज छोड़कर है। उपायुक्त द्वारा सर्वसाधारण / पत्थर क्रेताओं को सूचित किया गया है कि उपरोक्त निर्धारित दर से भुगतान कर पत्थर खनिज का क्रय परिवहन चालान एवं विधिवत इनवॉइस के माध्यम से ही करे। अगर कोई विक्रेता, लेसी, डीलर उक्त निर्धारित कर से अधिक वसूली करते हैं, तो उनके विरुद्ध लिखित शिकायत पूर्ण साक्ष्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ उपायुक्त, पाकुड़ को दी जाय ताकि उस पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।







