पाकुड़:स्वराज सिंह।
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती के न्यायालय ने आज शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र लखनपुर के निवासी इस्लाम शेख को जीआर वाद संख्या 848 / 23 आईपीसी की धारा 414 के तहत 3 साल का सश्रम करवास एवं ₹10000 का जुर्माना की सजा सुनाई ,जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक महीना का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
क्या था मामला
दिनांक 11.03.23 को पुलिस ने अपने लिखित आवेदन में कहा था की मुफ्फसिल थाना क्षेत्र लखनपुर के निवासी के घर से चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया था।जिसपर मुफ्फसिल थाना की पुलिस ने कांड संख्या 64/23 दर्ज कर लिया और कांड के प्राथमिकी अभियुक्त इस्लाम शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।





