अब्दुल अंसारी
पाकुड़िया (पाकुड़) लोक कल्याण सेवा केंद्र देवीनगर के द्वारा कार्यकर्ताओं का मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को ढोलकट्टा में किया गया । संस्था के कर्मी पार्थो द्वारा मनरेगा के बारे मे विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ‘है यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य’ कार्य करने का अधिकार ‘है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए हैं ।
आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया , तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है। ग्रामीणों को नरेगा से संबधित विभिन्न स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया गया जैसे-हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो’ , हक से मांगो अपना अधिकार हर घर का अधिकार 100 दिन का रोजगार। हमारा पैसा हमारा हिसाब। हर घर का नारा है मनरेगा हमारा है। इस कार्यक्रम में संस्था के कर्मी मौजूद थे ।






