राजकुमार भगत
पाकुड़। सोमवार को राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय कक्ष में एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा ने विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक, कर जरूरी दिशा-निर्देश दिया। मौके पर एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से सम्बन्धित अनुदेशिका की कंडिका 127 A के तहत कई दिशा – निर्देश दिए गए है। दिशा निर्देश का सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता का अंकण अनिवार्य होगा।







