राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपविकास आयुक्त ने दी जानकारी
राजकुमार भगत
पाकुड़। सोमवार को उप विकास आयुक्त मो० शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को ले कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर प्राप्त निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि दिनांक 01 जुलाई को अहर्त्ता तिथि मानते हुए 25 जुलाई 2024 से मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। दावा और आपत्ति दाखिल करने की तिथि -25.07.2024 (गुरुवार) से09.08.2024 (शुक्रवार),दावों और आपत्तियों का निपटारा – 19.08.2024 (सोमवार) तक,
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन – 19.08.2024 (मंगलवार) को किया जायेगा। 01 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य करना है। साथ ही शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाता सूची से उनका विलोपन नियमानुसार सुनिश्चित करना है। डीडीसी द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिकों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में सहयोग की बात कही गई।
25 जून 2024 से 24 जुलाई 2024 तक हाउस टू हाउस सर्वे
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि 25 जून 2024 से 24 जुलाई 2024 तक बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी बीएलओ को रंगीन मतदाता सूची दी जायेगी। इससे मिलान करते हुए पुराने लेमिनेटेड कार्ड को बदलने का कार्य किया जाना है। यदि किसी का फोटो साफ नहीं दिख रहा तो वैसे कार्ड को भी बदलना है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी प्रकार का सुधार करवाना है, वे अविलंब ऑनलाइन माध्यम से अथवा अपने बीएलओ से मिलकर अपना आवेदन समर्पित करें ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
बैठक में अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा, भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी अभिषेक सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री राहुल कुमार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित थे।






