सतनाम सिंह
पाकुड़: डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल के निर्देश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सदर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर की मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों के निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप मुखिया को प्राधिकृत किए जाने का आदेश बीते सोमवार को जारी किया है। बता दे कि बीते 12 फरवरी को पंचायत सचिवालयभवानीपुर में पीठासीन पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह (बीपीआरओ) एवं पर्यवेक्षक आनंद प्रकाश (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) के देखरेख में अविश्वास प्रस्ताव और मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। उसके बाद रिपोर्ट डीसी को सौंपा गया था।पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को भवानीपुर पंचायत भवन के के सभागार में पंचायत का बैठक उप मुखिया हमीदा बीवी की अध्यक्षता में प्रथम बैठक की गई। जिसमें मुखिया का सभी कार्य का निष्पादन करने एवं सभी कर्तव्य का निर्वहन करने संबंधी आदेश का प्रतीक पढ़कर सुनाया गया। बताते चले की मुखिया नहीं रहने के कारण इस पंचायत का विकासत्मक कार्य प्रभावित हो रहा था। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा मुखिया की शक्तियों का प्रयोग एवं कायों के निष्पादन के संबंध में बिहार पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है। मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप मुखिया को प्राधिकृत किया गया है।जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड का पत्रांक 724 के अनुसार हामिदा बीबी, पति- अ रहमान ग्राम पंचायत- भवानीपुर के उप मुखिया क पदपर सम्यक रूप से निर्वाचित होने की सूचना प्राप्त है। संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक सरकार 1840. दिनांक 07.09.2022 के आलोक में “झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001की धारा 73 (क) () G) के तहत् “मुखिया का निर्वाचन लंबित होने या किसी कारणवश अनुपस्थिति में मुखिया की सभी शक्तियों का, सभी कार्यों निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन उप मुखिया द्वारा किया जायेगा ।” एतद विषयक आदेश उपायुक्त महोदय “क अनुमोंदन सं अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत किये जाने का निदेश प्राप्त है।हामिदा बीबी, उप मुखिया, भवानीपुर, प्रखण्ड- पाकुड़ को ग्राम पचायत- मुखिया की सभी शक्तियों का, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्त्व्यों का निर्वहन हेतु उपायुक्त, पाकुड़ से संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।उक्त के आलोक में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा73 (क) (i) 3 में सन्निहित प्रावधानों के तहत् श्रीमती हामिदा बीबी, एप मुखिया, ग्राम पंचायत- भवानीपुर पाकुड़ को मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया की समी शक्तियों का (वित्तीय शक्ति प्रखण्ड सहित) संपादन करने, समी कायों का निष्पादन करने एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है।






