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October 12, 2026 3:00 pm

हत्या आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास,पचास हजार जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने गुरुवार को दोहरे हत्या कांड के मामले में 43 वर्षीय मेहताब शेख को सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी।जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। पाकुड़ मुफ्फ्सिल थाना के मदनमोहनपुर निवासी मेहताब ने अपने गांव के नसीरुद्दीन शेख और असराफूल शेख की हत्या धारदार हंसुआ से की थी। मदनमोहनपुर के अब्दुल सलाम ने 18फरवरी 2018 को घटना को लेकर थाना में कांड संख्या 22/18 दर्ज की थी। हत्या के बाद फरार मेहताब पोलिस के चंगुल में आने के बाद 10अप्रैल को पुलिस को दिये बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने ही उक्त दोनों की हत्या की थी।

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