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April 30, 2026 5:47 am

यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई बैठक आयोजित।

एक-वे सड़कों की घोषणा, अवैध वाहनों पर कार्रवाई, और नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया

राजकुमार भगत

उपायुक्त की अध्यक्षता में पाकुड़ शहरी यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई थी जिसमें संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने पूर्व के बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक में पाकुड शहरी क्षेत्र में परिचालन होने वाले सभी छोटी-बड़ी वाहनों तथा अन्य के ठहराव, निकास, यातायात व्यवस्था को सुगम तथा शहर को जाम मुक्त बनाने हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निम्नांकित आदेश दिया गया:-

(1). उपायुक्त महोदय के द्वारा नगर परिषद पाकुड़ क्षेत्र अंतर्गत परिचालित होने वाले सभी छोटी बड़ी वाहनों के वाहन स्वामियों / चालकों को अपने वाहनों को जहाँ-तहाँ खड़ा न करने तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन का पड़ाव करने एवं सभी छोटे-बड़े दुकानदार अपने दुकान को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा शहरीय यातायात व्यवस्था को जाम मुक्त बनाने हेतु उक्त बैठक की तिथि से कम से कम दो से तीन दिन तक सभी नगर परिषद पाकुड़ क्षेत्र के लोगों को इस संबंध में जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार यथा माईकिंग कराने हेतु डीटीओ एवं प्रशासक नगर परिषद को निर्देश दिया गया।

(2). बैठक में उपस्थित सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों, ऑटो/टोटो संघ के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पाकुड़ शहरीय यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं जाम मुक्त बनाने हेतु नगर परिषद् पाकुड़ शहरी कुछ सड़क मार्गों को One-Way करने को लेकर उपायुक्त महोदय से आग्रह किया गया जिसमें सभी चार पहिया, टोटो/ ई-रिक्शा, ऑटो एवं निजी वाहन का पुर्णतः One-Way रास्ता रहेगा।

रूट संख्या-01

जिसमें अम्बडेकर चौक से मुफस्सिल थाना (रेलवे फाटक मार्ग से) के लिए जाने वाले सभी वाहन हिरण चौक से खुदीराम बौस चौक होते हुए मुफस्सिल थाना की ओर जायेगे एवं अम्बडेकर चौक से पाकुड़ रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन सीधे हिरण चौक, गाँधी चौक होते हुए रेलवे स्टेशन जायेंगे।

रूट संख्या:-02

रेलवे स्टेशन से अम्बडेकर चौक आने के लिये सभी चार पहिया, टोटो / ई-रिक्शा, ऑटो एवं निजी वाहन खुदीराम बौस चौक एवं हिरण चौक होते हुए अम्बेदकर चौक आयेंगे।

रूट संख्या:-03

रेलवे स्टेशन से बिरसा चौक आने वाले सभी चार पहिया, टोटो/ ई-रिक्शा, ऑटो एवं निजी वाहन ताँतीपाडा-मद्यपाड़ा-राजापाड़ा के रास्ते बिरसा चौक के लिये आयेंगे। यह भी सुनिश्चित कराया जाय की निर्धारित मार्गों के अलावा कोई भी वाहन चालक आदेश का उल्लघंन तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित One-Way रूट का उल्लंघन ना करे। अन्यथा उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन के स्वामी के वाहन को जप्त कर नियमासंगत कानूनी कार्रवाई करने के साथ दण्ड की राशि वसूल की जाय।

(3). उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला अंतर्गत शहर क्षेत्र में पूर्व से निर्धारित व्यवसायिक (बड़ी) वाहनों का शहर में प्रवेश एवं निकास के (नो इन्ट्री) के समय के बारे में पृच्छा की गई तो यातायात प्रभारी, पुलिस विभाग पाकुड़ के द्वारा बताया गया की रात्री 10.00 बजे सुबह 06.00 बजे तथा दोपहर 02.00 बजे से संध्या 04.00 बजे तक (नो इन्ट्री) का समय निर्धारित है। इस संबंध में उपायुक्त महोदय के द्वारा बताया गया की प्रायः यह देखा जाता है कि (नो इन्ट्री) के निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भी शहर में भारी वाहनों का प्रवेश एवं निकास होता है, जो कि उच्च पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना है। इस संबंध में सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया की निर्धारित (नो इन्ट्री) के समयानुसार सभी भारी वाहनों का प्रवेश पुर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में वाहन चालको को सूचित करने के लिये शहर के (नो इन्ट्री) क्षेत्र के प्रांरभ होने से एक किलोमीटर पूर्व निर्धारित स्थल पर ही वाहनों को रोकने हेतु इस संबंध में सूचना बोर्ड (स्थायी) जिसमें शहर में प्रवेश एवं निकास का समय एवं अन्य महत्वपूर्ण निदेश स्पष्ट लिखा होना चाहिए। निर्देशित सभी स्थलों पर संबंधित सूचना बोर्ड (स्थायी) बोर्ड लगाने का कार्य कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पाकुड़ के द्वारा कराया जायेगा।

स्थल संख्या:-01

अमडापाड़ा, महेशपुर से पाकुड़ आने वाले सभी भारी वाहनों को जिला समाहरणालय से 300 मीटर पहले रोका जायेगा।

स्थल संख्या:-02

लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर से आने वाले सभी भारी वाहनों को सिंह बोरवेल दुकान (सीमा चिन्ह) सोनाजोड़ी के पास रोका जायेगा।

स्थल संख्या:-03

मालपहाड़ी, मुफस्सिल से आने वाले सभी भारी वाहनों को नगर परिषद टोल प्लाजा के पूर्व में ही रोका जायेगा।

यह भी सुनिश्चित कराया जाय की निर्धारित (नो इन्ट्री) सीमा प्रवेश क्षेत्र अंतर्गत कोई भी भारी वाहन सड़क के किनारे यत्र-तत्र अपने वाहन का अवैध पार्किंग नही करेगें। अगर कोई भी वाहन स्वामी/चालक इस तरह का अवैध पार्किंग तथा आदेश की अवहेलना करता है तो उसके वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के साथ अन्य नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जाय। इसका अनुपालन सदैव शत-प्रतिशत कराने को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

(4). उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला अंतर्गत शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में परिचालन होने वाले सभी टोटो/ई-रिक्शा, ऑटो के वाहन स्वामी / चालक बिना वाहन पंजीकरण कराये वाहन का परिचालन किसी भी मार्ग पर नही करेगें तथा अपने वाहनों का परिचालन करते समय वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात को दुरूस्त कराकर ही वाहन का परिचालन करेंगे तथा वाहन चालक अपने साथ परिवहन विभाग द्वारा निर्गत (वाहन के अनुरूप) वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना सुनिश्चित करेगें। परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड जिसमें ऑटो चालक के लिये खाकी रंग तथा टोटो/ई-रिक्शा के वाहन चालक नीले रंग का ड्रेस कोड के साथ चालक के ड्रेस पर (स्थायी) रूप से चालक का नाम स्पष्ट अंकित किया होना चाहिए तथा टोटो/ ई-रिक्शा, ऑटो वाहन के अन्दर शीशे एवं अन्य चार स्थानों पर पारदर्शित के साथ वाहन स्वामी/चालक का नाम, पता एवं मोबाईल संख्या अंकित होना चाहिए। इसका अनुपालन शत-प्रतिशत कराने को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

(5). उपायुक्त आवास चौक को चौड़ीकरण कराने के साथ चौक के आसपास के स्थल को खाली रखा जाय। जिससे की पाकुड़ थाना, हिरणपुर थाना से आने वाले तथा सरकारी बस स्टैंड, कोटालपोखर सड़क जाने वाले सभी भारी वाहनों का घुमाव उपायुक्त आवास चौक के पास सुगमता पूर्वक से हो सके। इसका अनुपालन कराने तथा चौक का चौड़ीकरण कराने का प्रस्ताव उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। इसका अनुपालन जल्द से जल्द कराने को लेकर भी निर्देश दिया गया।

(6). उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला अंतर्गत पाकुड़ नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर काफी संख्या में टोटो/ ई-रिक्शा, ऑटो बिना वाहन पंजीकरण कराये वाहन का परिचालन करते प्रायः देखा जा रहा है। इस संदर्भ में बैठक में उपस्थित टोटो/ई-रिक्शा, ऑटो संघ के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा बताया गया कि जिला पाकुड़ में लगभग-600-650 की संख्या में परिवहन विभाग में के द्वारा पंजीकरण कराये हुए टोटो/ई-रिक्शा, ऑटो दर्ज है तथा शेष इसके अतिरिक्त जो भी अन्य टोटो/ ई-रिक्शा, ऑटो है, वो पश्चिम बंगाल से अवैध (बिना पंजीकरण) के काफी संख्या में प्रतिदिन चाँदपुर चेकपोस्ट (मुफस्सिल थाना) के रास्ते शहर में प्रवेश करते है। इस तरह के अवैध टोटो/ई-रिक्शा, ऑटो के प्रवेश से शहर की यातायात व्यवस्था को बाधित करते है। इस संबंध में उपायुक्त पाकुड़ के द्वारा अवैध टोटो/ई-रिक्शा, ऑटो का परिचालन एवं शहर में प्रवेश करने को लेकर चिंता जतायी गई तथा सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की बैठक की तिथि से सात दिन के अन्दर इस तरह के अवैध रूप से (बिना पंजीकरण) टोटो / ई-रिक्शा, ऑटो का परिवहन जिला पाकुड़ में पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए तथा ऐसे वाहनों को जिला पाकुड़ के चाँदपुर चेकपोस्ट (झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल) मुफस्सिल थाना अंतर्गत के बार्डर पर ही रोकने का प्रबंध जल्द से जल्द कराया जाय तथा आदेश का उल्लघंन करने वाले संबंधित वाहन स्वामी / चालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई कराना भी सुनिश्चित करेगें।

(7). जिला के यातायात व्यवस्था को निरंतर सुगम एवं जाम मुक्त रखने हेतु सभी शहरी मार्गों पर निंरतर वाहन एवं अतिक्रमण जाँच अभियान चलाते रहने की आवश्यकता है। इसके व्यापक कार्रवाई के लिये नगर प्रशासक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को एक ट्रक एवं टो-व्हीक्ल का व्यवस्था करने को लेकर आदेश दिया गया तथा नो पार्किंग / सड़क पर जितने भी अवैध वाहन खड़ा किये हो उनके वाहन को जप्त करते हुए जुर्माने की राशि वसूल करने तथा इस तरह का जाँच अभियान निरंतर चलाने को लेकर निर्देश दिया गया।

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