राजकुमार भगत
विधानसभा आम चुनाव 2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने मतदान के दिन पाकुड़ जिला में सरकारी व निजी क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) देने का आदेश जारी किया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में निदेशित किया गया है कि-
- किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
- उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती।
- यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
- उपरोक्त के आलोक में पाकुड़ जिले के सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान विधानसभा निर्वाचन-2024 के क्रम में दिनांक- 20.11.2024 को (मतदान तिथि को) बन्द रहेंगे ।





