अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी, सरकारी चावल की कालाबाजारी से लेकर दहेज उत्पीड़न तक के मामले में गिरफ्तारी।
पाकुड़। पाकुड़ जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना पुलिस ने बीते कुछ दिनों में अलग-अलग गंभीर अपराधों से जुड़े चार मामलों में कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए अभियान में हत्या की साजिश, कालाबाजारी, जानलेवा हमला और दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में यह कार्रवाई की गई है।
पहला मामला — हत्या की साजिश और मारपीट का आरोप
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 23/2025 के तहत कौसारूल हक, सदीकुल आलम और साबीरूल शेख — तीनों ग्राम ईलामी के रहनेवाले — को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला वादी अली अहमद की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें छह नामजद अभियुक्तों पर हत्या की साजिश, गंभीर मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
दूसरा मामला — गवाही के बाद जानलेवा हमला
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 244/2024 में बानी इसराईल और नूर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सितेशनगर निवासी हैं। उन पर आरोप है कि 4 दिसंबर 2024 को उस्मान अली नामक व्यक्ति पर कोर्ट से गवाही देकर लौटते समय चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस कांड में भी संगीन धाराएं लगाई गई हैं।
तीसरा मामला — सरकारी चावल की कालाबाजारी
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 107/2025 में हैदर अली, ग्राम खजुरतल्ला, जिला मुर्शिदाबाद (प. बंगाल) को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह करीब 4 क्विंटल सरकारी चावल को बंगाल में बेचने ले जा रहा था। यह मामला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर दर्ज किया गया। घटनास्थल से 6 बोरा चावल लदे टोटो वाहन को जब्त किया गया है। दूसरे अभियुक्त डीलर मनीरूल हक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
चौथा मामला — दहेज प्रताड़ना और गर्भपात कराने का आरोप
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 87/2025 में हाजिकुल शेख समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दहेज उत्पीड़न, जबरन गर्भपात, मारपीट और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सभी आरोपी चन्द्रापाड़ा गांव के रहने वाले हैं।





