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March 19, 2026 7:00 pm

मुखिया की अनुपस्थिति में उपमुखिया सल्लाम को मिली पंचायत संचालन की जिम्मेदारी।

पाकुड़: पाकुड़ जिले के ग्राम पंचायत झिकरहाटी पश्चिमी के मुखिया, अबु ताहिर को न्यायिक हिरासत में लिया गया है, जिसके चलते पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई थी। प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 864/वि०, दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि अबु ताहिर की न्यायिक हिरासत के कारण पंचायत राज विभाग ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 73 (क) (ii) (3) के तहत उप मुखिया श्री सल्लाम शेख को मुखिया के सभी कार्यों का निष्पादन करने का आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार, उप मुखिया सल्लाम शेख को मुखिया की सभी शक्तियाँ, जिनमें वित्तीय शक्तियाँ भी शामिल हैं, देने का निर्णय उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब सल्लाम शेख पंचायत के सभी कार्यों का संचालन करेंगे और मुखिया की अनुपस्थिति में सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे।इस निर्णय के पीछे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावी देखरेख और कार्यों की निरंतरता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। प्रशासन का यह कदम पंचायत कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट को रोकने और विकास कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लिया गया है।उपमुखिया सल्लाम शेख ने इस आदेश के बाद कहा, “मैं मुखिया के सभी कार्यों को जिम्मेदारी से निभाने का प्रयास करूंगा और पंचायत के विकास कार्यों को बिना किसी विघ्न के आगे बढ़ाऊंगा।

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