Search

September 27, 2026 10:37 am

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर लगाई पूर्णतः रोक।

पाकुड़ जिला प्रशासन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में बालू उठाव पर रोक लगा दी है। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान नदी तल से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस दौरान बालू उठाव करते हुए पाई जाती है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय पर्यावरण और नदी संरक्षण के लिए लिया गया है।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!