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October 15, 2026 1:23 am

अवैध खनन व परिवहन पर जिला प्रशासन सख्त, 10 फरवरी तक नया चेकनाका—थानों को FIR अनिवार्य का आदेश।

जीरो टॉलरेंस का ऐलान—अमड़ापाड़ा- महेशपुर में स्पेशल ड्राइव, ईंट-भट्ठों पर संयुक्त छापेमारी।

पाकुड़ | अवैध कोयला, पत्थर और बालू खनन पर जिला प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिकंजा कस दिया है। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में साफ कहा गया—अब हर मामले में अभियान चलेगा और प्राथमिकी दर्ज होगी। अमड़ापाड़ा व महेशपुर में लगातार स्पेशल ड्राइव चलाने, जबकि सिमलौंग थाना क्षेत्र में कोयला-बालू के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के चेंगाडांगा मार्ग पर खनिज लदे वाहनों की जांच के लिए 10 फरवरी तक नया चेकनाका लगाने का आदेश दिया। जिन खनन पट्टों की अवधि खत्म हो चुकी है, वहां तत्काल जांच कर अवैध गतिविधि मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ईंट-भट्ठों की संयुक्त जांच भी होगी—अवैध कोयला इस्तेमाल या बाल श्रम मिला तो सख्त कार्रवाई तय है। राजस्व मोर्चे पर जिले का प्रदर्शन मजबूत रहा। 2024-25 में लक्ष्य का 99.01% खनन राजस्व वसूला गया। वहीं 2025-26 में तय 1770.12 करोड़ के मुकाबले 31 जनवरी तक 1712.5 करोड़ (96.74%) की वसूली हो चुकी है। प्रशासन ने पत्थर खनिज क्षेत्र में वसूली और तेज कर लक्ष्य से अधिक समाहरण के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता, एसडीओ, एसडीपीओ, जिला खनन पदाधिकारी, सभी बीडीओ, अंचलाधिकारी, खनन निरीक्षक और थाना प्रभारी मौजूद रहे। संदेश साफ है—अवैध खनन और परिवहन पर अब “नो एंट्री”, नियम तोड़ा तो सीधे FIR।

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