पाकुड़। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेजा के पास राजीपुर में संचालित एक नवनिर्मित वाटर पार्क पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उसके संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है। संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लेने के कारण यह कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि वाटर पार्क का संचालन 18 मार्च को जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया था, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए। जांच के लिए पहुंचे अंचलाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया ने स्थल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि संचालक द्वारा किसी भी संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति या एनओसी नहीं ली गई है। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पार्क बंद कराने का निर्देश दिया। खेलकूद एवं पर्यटन विभाग के पदाधिकारी राहुल कुमार ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति किसी भी पर्यटन स्थल या मनोरंजन पार्क का संचालन पूरी तरह अवैध है। उन्होंने कहा कि जब तक संचालक सभी जरूरी दस्तावेज और एनओसी विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते, तब तक पार्क को बंद ही रखा जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद फिलहाल वाटर पार्क के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है। साथ ही संचालक को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करें, तभी संचालन की अनुमति दी जाएगी।







