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April 1, 2026 1:35 am

पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन, अप्रैल में विशेष बैठक का निर्णय

पाकुड़िया प्रखंड के धावाडंगाल एवं खजूरडंगाल गांवों में पैसा कानून के तहत ग्राम सभा का आयोजन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पैसा कानून और झारखंड पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियमावली 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा के दौरान पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या 803 एवं 804 को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अप्रैल 2026 में एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सहायक सचिव का चयन, ग्राम सभा कार्यालय हेतु भवन का चयन, बैंक या डाकघर में खाता खोलने, ग्राम सभा कोष एवं निधि की स्थापना सहित अन्य महत्वपूर्ण ग्राम स्तरीय मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। इसी क्रम में पैसा कानून एवं नियमावली 2025 के तहत ग्रामवासियों, ग्राम प्रधान, गुड़ित एवं प्राणिक की उपस्थिति में ग्राम सचिवालय का उद्घाटन भी किया गया। सचिवालय में आवश्यक दस्तावेज, रजिस्टर, फॉर्म और ग्राम सभा का लेटर पैड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। ग्राम प्रधान ने इसे ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। वहीं ग्रामीणों ने आगामी विशेष ग्राम सभा में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया। इस अवसर पर लोक कल्याण सेवा केंद्र के परियोजना समन्वयक सोहेल, पंचायत कार्यकर्ता आशीष, ओलेनदों, गिनी एवं मार्शिला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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