अक्षय कुमार
रामगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), रामगढ़ एवं B.F.C.L., रामगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013) विषय पर विशेष विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल चीफ सुजीत कुमार सिंह ने POSH Act, 2013 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, महिलाओं के कानूनी अधिकारों तथा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए सदैव संवेदनशील एवं जागरूक रहने का संकल्प लिया। सुरक्षित कार्यस्थल केवल कानून नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।





