अक्षय कुमार
जमशेदपुर(पश्चिमी सिंहभूमि)।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर ने परिवादी बिजयराय मुंडू, पिता-मसीह मुंडू, पता-कारिका, थाना-बन्दगाँव, जिला-प० सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर को लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया कि थाना प्रभारी, पु०अ०नि० मनीष कुमार के द्वारा परिवादी से बोला गया कि बन्दगाँव थाना काण्ड सं0-07/2025, NDPS एक्ट में तुम्हारा बड़ा भाई लाको मुंडू उर्फ गुजुरु का नाम है। उक्त केस से नाम हटाने के लिए थाना प्रभारी, पु०अ०नि० मनीष कुमार के द्वारा 20,000/-रू0 रिश्वत की मांग की गयी। परिवादी रिश्वत देना नहीं चाहते थे। परिवादी के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर के पदाधिकारी के द्वारा विधिवत सत्यापन कराया गया। सत्यापन के क्रम में आरोपी पु०अ०नि० मनीष कुमार, थाना प्रभारी, बन्दगाँव के द्वारा 15,000/- (पंद्रह हजार) रुपये रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई थी। परिवादी के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन एवं सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर पु०अ०नि० मनीष कुमार, थाना प्रभारी, बन्दगाँव, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर थाना कांड सं0-04/2026, दिनांक-19.08.2026, धारा-7(अ) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम-2018 दर्ज कर धावादल का गठन किया गया। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान प्राथमिकी अभियुक्त पु०अ०नि० मनीष कुमार, थाना प्रभारी, बन्दगाँव, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा परिवादी से 15,000/-रू0 रिश्वत लेते हुए आज दिनांक-20.08.2026 को धावादल के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी के उपरांत विधि-सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।





