रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में महेशपुर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने मिट्टी, मोरम समेत लघु खनिजों की रॉयल्टी को लेकर संवेदकों की बड़ी समस्या सदन में उठाई। अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उन्होंने झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 55 को यथावत रखने की मांग की।विधायक ने कहा कि नियम 55 के विलोपन के बाद रॉयल्टी चालान के जरिए राशि जमा करना अनिवार्य हो गया है, जिससे संवेदकों को रनिंग बिल के भुगतान में परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की। जवाब में खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ने कहा कि नियम 55 को लेकर फैसला कैबिनेट स्तर पर हुआ था। आगामी कैबिनेट बैठक में नियम 55 को यथावत रखने पर निर्णय लिया जाएगा। विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नियम 55 के यथावत रहने से संवेदकों को राहत मिलेगी और सरकारी योजनाओं समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार भी तेज होगी।





