पाकुड़। सड़क दुर्घटना में मौत से जुड़े पुराने मामले में पाकुड़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी मुखलेसुर रहमान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश देते हुए वारंट पाकुड़ एसपी को भेजा है। अदालती अभिलेख के मुताबिक जीआर केस संख्या 94/19 और पाकुड़ (टी) थाना कांड संख्या 244/18 में मुखलेसुर रहमान, पिता बाबू शेख, निवासी जयकिष्टोपुर, थाना पाकुड़ (नगर) के खिलाफ धारा 279 और 304ए IPC के तहत मामला दर्ज है। मामले में न्यायालय ने 25 जुलाई 2026 को गैर-जमानती वारंट जारी किया। वारंट में पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे सीजेएम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अब पुलिस स्तर पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई की जाएगी।





