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March 13, 2026 1:26 pm

जमीन की दखल दिहानी को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने की कार्रवाई

सतनाम सिंह

17 दुकानदारों को पूर्व में ही किया गया था नोटिश

वर्षो पुरानी है यह जमीन विवाद

हिरणपुर (पाकुड़): लिट्टीपाड़ा अंचल प्रशासन द्वारा जबरदहा स्थित जमीन की दखल दिहानी को लेकर शनिवार को 17 दुकानदारों के पास पहुंचकर नोटिश थमाया व अविलम्ब दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बीते 30 -6-2023 को दिए गए निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी लिट्टीपाड़ा द्वारा अंचल निरीक्षक अनिल पहाड़िया को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था। साथ मे लिट्टीपाड़ा थाना के एसआई विकास कुमार व राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी देहरी भी उपस्थित थे। दंडाधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि जल्द ही दुकान को हटा लें। अन्यथा प्रशासन द्वारा खाली कराया जाएगा । इसको लेकर दुकानदारों ने बताया कि जल्द ही सभी दुकानदार अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे । दंडाधिकारी ने बताया कि यह मामला वर्षो पुरानी है। लिट्टीपाड़ा के मौजा जबरदहा के जमाबंदी संख्या 58 के अंतर्गत दाग संख्या 583 में निर्मित कच्चे व पक्के भवन को उच्छेद कराने के लिए उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय वाद 2021 -22 के पारित अंतिम आदेश में दुकानदार गुलाब किबरिया , दिलीप सिंह , विजय आर्य , हुकुम भगत , अनीस अंसारी , इस्माइल अंसारी , अलाउद्दीन शेख , विजय कुमार दत्ता , कैलाश भगत , स्बीर अंसारी , रहीम अंसारी , महेश गुप्ता , उदय कुमार भगत , रत्न भंडारी , क्लीमुद्दीन अंसारी , अब्दुल बारीक वी रामजी भगत को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद कराते हुए जमीन के रैयत मो.शमशेर मियां को दखल दिहानी दिलाना है। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 30-6-23 को निर्देश दिया गया था कि 1.-7-23 को दुकानो को हटा दिया जाय। बताते चले की जमीन विवाद को लेकर संबंधित दुकानदारों को पूर्व में भी नोटिस दिया गया था। वर्तमान में उक्त जमीन पर दुकान चल रहा है।

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