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May 5, 2026 12:34 am

पत्नी का हत्यारा दोषी करार

सतनाम सिंह

पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के जिला अवर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने शुक्रवार को पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत मोंगलाबांध निवासी मिहिर कुमार पाल को अपनी पत्नी उमा भारती की हत्या करने का दोषी करार दिया है। दुमका जिला के रामगढ़ थाना अंतर्गत धोबा गांव के निवासी मृतका के पिता विनोद कुमार पंडित द्वारा 17 जुलाई 2021 को जिले पाकुड़िया थाना में दर्ज थाना कांड संख्या 21/2021 के अनुसार मिहिर और उमा की शादी अभी एक साल पूरा नहीं हुआ था। मिहिर दहेज में एक कार और पांच लाख रुपया की मांग कर रहे थे। मांग की पूर्ति नहीं होने पर मिहिर अपनी पत्नी को मारपीट एवं प्रताड़ित करते थे। माननीय न्यायाधीश 25 जुलाई को सजा सुनाएंगे।

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