स्वराज सिंह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार हत्यारोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जानकारी के अनुसार महेशपुर थाना क्षेत्र के नरगी टोला में दो पक्षों के बीच मछली पकड़ने को लेकर विवाद व मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में एक पक्ष के राजा किस्कू व उसकी पत्नी माईनो गंभीर रूप से घायल हो गये थे। बाद में घायल माईनो की इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी। मामले को लेकर पीड़ित व मृतका के पुत्र सुलेमान किस्कू ने गांव के ही दिलीप हांसदा, बिटी मुर्मू, हेमलाल सोरेन व शिवपाल सोरेन के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि उपरोक्त अभियुक्त जबरन मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ने से मना करने पर उपरोक्त लोगों ने उसके माता-पिता के साथ मारपीट की घटना की। जिसमें उसकी मां की मौत हो गयी थी। मामले में सबुतों को देखने व गवाहों के प्रतिपरीक्षण के बाद न्यायालय ने चारों को दोषी पाया। न्यायालय ने चारों को सश्रम आजीवन कारावास के अलावे 50-50 हजार रुपए का जुर्माना व अन्य सजा सुनायी है।





