राजकुमार भगत
पाकुड़। आयकर रिटर्न भरने की अब शेष चंद दिन रह गए हैं । 31 जुलाई वुधवार आयकर रिटर्न भरने की अंतिम दिन है । वैसे बहुत मजबूरी में यदि आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरते हैं तब आपको व्यक्तिगत रूप से कई प्रकार के जोखिम उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में पाकुड़ शहर के जाने-माने इनकम टैक्स एडवोकेट प्रमोद कुमार सिंहा बताते हैं कि कर दाताओं को अपनी रिटर्न फाइल 31 जुलाई तक हर हाल में भर देनी चाहिए ।अन्यथा जुर्माना या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अगर आपकी आमदनी 5 लाख से ज्यादा है तो आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार आपको 5000 तक जुर्माना और यदि आपकी आमदनी 5 लाख से कम है जो जुर्माने की राशि 1000 या उससे अधिक हो सकती है। इसके अलावे यदि उनकी रिफंड की राशि बनती है तो वह भी धूमिल हो सकता है। अर्थात जुर्माने की राशि के साथ-साथ रिफंड की राशि का नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर ले। उन्होंने बताया कि आयकर रिटर्न भरते समय फार्म टू डाउनलोड कर रिटर्न भरने से संबंधित आवश्यक जानकारी ले एवं सही-सही अपनी आय का विवरण दें । गलत विवरण या आप कुछ छुपाते हैं तो इसकी खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यह सीधा-सीधा कर चोरी का मामला बनता है और 100% से लेकर 300% तक जुर्माना लग सकता है । इसलिए दी गई छूट और कर मुक्त की गलत जानकारी ना दें। रिटर्न को 30 दिनों के अंदर सत्यापित करना जरूरी है। यदि आप सत्यापित नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपका रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा। और उसे अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको दंड के साथ पुनः रिटर्न फाइल करना होगा। बेहतर होगा कि आप समय सीमा के अंदर रिटर्न फाइल करें।





