स्वराज सिंह
पकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने मंगलवार को 28वर्षीय जीजा ने अपने साला ओकिल हेम्ब्रम की हत्या पत्थर से कूच कूचकर करने का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में रहना पड़ेगा। हत्यारा जीजा लिट्टीपाड़ा थाना के चोडगो गांव का निवासी है। वहीं ओकील हेम्ब्रम भी इसी थाना के लाब्दाघाटी निवासी थे। इस घटना पर ओकील की पत्नी मारांग बीटी मुर्मू ने 9नवंबर 2018 को उक्त थाना में कांड संख्या 90/2018 दर्ज की थी।इसके अनुसार 8 नवंबर को दोनों साला -बहनोई स्थानीय स्तर पर आयोजित फूटबाल मैच देखने गए थे,ओकील रात में घर नहीं आया। सुबह खबर मिली कि जामकुंदर सड़क पर एक शव पाड़ा हुआ है। वह शव ओकील का था





