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April 16, 2026 4:14 pm

नगर परिषद प्रशासक ने जिले के सभी होल्डिंग टैक्स बकायेदारों से बकाया भुगतान जमा करने को लेकर की अपील

राजकुमार भगत

नगर परिषद प्रशासक अमरेन्द्र चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर परिषद, पाकुड़ क्षेत्रान्तर्गत वैसे धृति स्वामी जिनका धृतिकर (Holding Tax) बकाया है, साथ ही वैसे होल्डिंगधारी जिन्होने अपने घर का विस्तार किया है, स्वेच्छा से कार्यालय आकर अपने होल्डिंग में सुधार करवा ले तथा जिन व्यक्तियों द्वारा होल्डिंग टैक्स निर्धारण संबंधी स्व०-निर्धारण प्रपत्र, (SAF) Self Assessment Form नही भरा गया है वे स्व०-निर्धारण प्रपत्र (SAF) भर कर 31 दिसम्बार 2024 तक बकाया राशि जमा कर दे। अन्यथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 182 एवं धारा 184 में निहित प्रावधानों के आलोक में आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

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