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April 30, 2026 12:06 am

हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

स्वराज सिंह

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जानकारी के अनुसार मृतक सुशील इंदी की पत्नी अंगुरा देवी ने हिरणपुर थाने में अभियुक्त स्वपन इंदी व वंदना देवी सहित अन्य तीन के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। थाने को दी गयी जानकारी में उल्लेख किया था कि 28 मई 2022 की सुबह उसका पति घरेलू काम में व्यस्त था। इसी क्रम में स्वपन इंदी व वंदना देवी आये और कुदाली से उसके पति के सिर पर वार कर दिया। जिससे उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में चला गया। बाद में उसकी मौत हो गयी। इस मामले में कुल 14 गवाहों का प्रतिपरीक्षण हुआ। सबूतों व गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने स्वपन इंदी को दोषी करार ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी। वहीं 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक महेंद्र दास ने जिरह किया।

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