Search

May 5, 2026 3:40 pm

दुष्कर्मी को दस साल का कारावास, 45 हजार जुर्माना

एस सिंह

पाकुड। अपर जिला एवं न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को 30 साल की महिला के साथ दुष्कर्म करने एवं उसका 45 हजार रुपए का जेवर लुट लेने का दोषी पाकर 31वर्षीय कीस्टो मरांड़ी को दस साल एवं तीन साल का कारावास तथा कुल 60हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में रहना पड़ेगा। किष्टौ मरांड़ी लिट्टीपाड़ा थाना के डूमरिया गांव के स्वर्गीय परमेशवर मरांड़ी के पुत्र है।इस मामले में जमानत पर रहे किष्टौ को गत 12जुलाई को जज ने दोषी करार दिया था और उसे जेल भेज दिया था।आज विडियो संवाद के जरिये उसे सजा सुनायी गई । पीडित महिला 18अगस्त 2017 को इस घटना को लेकर लिट्टीपाड़ा थाना मे प्राथमिकी संख्या 40/17 दर्ज करायी थी। इसके अनुसार वह सुबह चार बजे घर से बाहर शोच के लिए गई थी।इस दौरान किष्टौ मरांड़ी ने उसे दबोचा और मुंह बंद कर धान के खेत में दुष्कर्म किया। इस दौरान किष्टौ नें उसके कान,नाक और गले में पहने सोने के जैवर के अलावा पैर का जैवर छिन लिया था। पीडित ने घटना की जानकारी भाई और मां दी थी।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!