पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – वन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को 15 वर्षीया एक छात्रा को शादी करने की नीयत से अपहरण करने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर 20 वर्षीय अपहर्त्ता प्रह्लाद लेट को क्रमशः दस साल एवं पांच साल का कारावास तथा 50 हजार और 10 हजार रुपया की जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे क्रमशः एक साल एवं छह माह तक अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।दोनों सजाऐं एक साथ चलेगी। अपहर्त्ता महेशपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत दुबराजपुर गांव के निवासी है। घटना 16 मार्च 2022 की है। उस दिन भी नाबालिग सुबह 8 बजे महेशपुर प्रखंड मुख्यालय के निकटवर्ती एक गांवनुमा बाजार स्थित हाई स्कूल गई थी। तब वह नवीं की छात्रा थी। दिन के दो बजे तक घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। चार दिनों तक वह काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। अंत में नाबालिग के पिता ने 20मार्च 2022 को महेशपुर थाना में बेटी के लापता होने संबंधी कांड संख्या 66/22 दर्ज की। उन्होंने प्राथमिकी में कहा था कि दुवराजपुर के प्रहालाद लेट पिता बैकुंठ लेट ने उनकी बेटी को शादी करने की नीयत से अपहरण तथा उसके साथ गलत काम किया है।





