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May 4, 2026 8:10 pm

नाबालिग के दुष्कर्मी को बीस साल का कारावास और देना होगा जुर्माना

सतनाम सिंह

पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के जिला अवर सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो जज राकेश कुमार की न्यायालय ने शनिवार को बारह वर्षीया एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत बीस साल की सजा सुनायी और पचास हजार रुपया का जुर्माना किया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल काटनी होगी। दुष्कर्मी जिले के पाकुड़िया थाना अंतर्गत फुलोपानी गांव के बुधिन सोरेन का 36 वर्षीय बेटा धाजु सोरेन है। पाकुड़िया थाना में नाबालिग की मां द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या 30/2020 के अनुसार घटना के बाद तीन दिनों से उनकी अस्वस्थ्य हो गई 12 वर्षीया बेटी लगातार रो रही थी। 31 जुलाई 2020 को मां द्वारा बार – बार इसका कारण पूछने पर वह और अधिक रोने लगी और दुष्कर्मी धाजु द्वारा किये गए कुकृत्य की जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग की मां पाकुड़िया थाना में इस आशय का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी महेन्द्र दास एवं बचाव पक्ष की ओर से सुबोध कुमार दफादार ने पैरवी की।

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