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May 18, 2026 8:28 pm

राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय नियम एवं नियमावली को लेकर गठित जिला स्तरीय जांच समिति की हुई बैठक।



संवाददाता

साहिबगंज।समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के संदर्भ में गठित जिला स्तरीय जांच समिति की बैठक की गई।

बैठक में डीसी के ने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अंचल क्षेत्र के अंचलाधीन 10 या 10 से अधिक जो भी प्रतिष्ठान, कंपनी व्यक्ति, इत्यादि अपने यहां नियोजन करवा रहे हैं उन्हें अधिनियम के अंतर्गत निबंधन करवाना सुनिश्चित कराएं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में भी 10 से अधिक नियोजित कराने वाले माइनिंग संस्थान का निबंधन करवाना सुनिश्चित करें। इसी संबंध में उन्होंने निजी क्षेत्र अंतर्गत सभी प्राइवेट स्कूल इत्यादि का निबंधन भी कराने का निर्देश दिया।

बैठक के में डीसी ने सभी अंचलाधिकारीयों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां कार्यरत कर्मियों का नियोजन अधिनियम के अनुरूप हुआ है एवं इसे संबंधित रिपोर्ट जिला नियोजन कार्यालय को प्रेषित करें।
इसके अलावे नियोजन कार्यालय साहिबगंज द्वारा बताया गया है कि जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले 17 नियोजकों ने अपना निबंधन कराया है।

बैठक में डीसी के अलावे डीडीसी प्रभात कुमार बरदियार, जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार झा, जिला श्रम अधीक्षक धीरेंद्र कुमार सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

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