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May 15, 2026 10:27 pm

अनुमंडल दंडाधिकारी ने चुनाव 2024 को लेकर जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र में लगाया धारा 144।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जाती है।

सुदीप कुमार त्रिवेदी

लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर 01 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पाकुड़ अनुमंडल अंतर्गत 01 राजमहल लोकसभा आम निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदान होना है। इसी कड़ी में अनुमंडल दंडाधिकारी श्री प्रवीण केरकेट्टा ने पाकुड़ अनुमंडल/जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-144 लागू किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे प्रचारक जो किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं एवं वे पाकुड़ जिले के पंजीकृत मतदाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिले के स्वत: बाहर चले जाएंगे एवं मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का विध्न नहीं डालेंगे। सभी प्रकार के चुनावी प्रचार प्रसार सभाओं एवं रैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है हालांकि घर-घर जाकर किए जाने वाले प्रचार प्रसार पर यह निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं रहेगी। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग उपरोक्त समय अवधि में नहीं किया जाएगा। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर से दिनांक 29-05-2024 को जारी किया जाता है। उपरोक्त निषेधाज्ञा मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति के अगले दिन तक जारी रहेगा।

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