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May 6, 2026 9:39 am

झोला छाप चिकित्सकों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

सतनाम सिंह

पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से पशु चिकित्सा कार्य कर रहे झोला छाप पशु चिकित्सको के विरुद्ध सरकारी आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डा मो कलीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय एवं पश्चिम बंगाल के झोला छाप पशु चिकित्सको द्वारा अनाधिकृत रूप से पशुओं का ईलाज करने की शिकायत प्राप्त हुई है, परिणाम स्वरूप झोला छाप पशु चिकित्सको द्वारा गलत ईलाज एवं दवा दिए जाने के कारण ईलाज के क्रम में पशुओं की असामयिक मृत्यु हो जाती है और पशुपालकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे जानलेवा झोला छाप पशु चिकित्सको को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाई की जाए । पहले वैसे झोला छाप पशु चिकित्सको से चिकित्सा कार्य बंद करने का शपथ पत्र ली जाएगी। शपथ पत्र भरने के बाद भी पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना एक हजार रूपये,दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना पांच हजार रूपये या छः माह तक कारावास या दोनो दंड साथ साथ दिए जाने का प्रावधान भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 56 में उल्लेख है ।

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