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May 18, 2026 12:24 pm

निजी शिक्षण संस्थान यू डाइस कोड करें प्राप्त

राजकुमार भगत

पाकुड़। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त हेतु यू डाइस कोड लेना अनिवार्य है। कतिपय कारणों से यू डाइस कोड आवंटित करना बंद किया गया था। किंतु विद्यालय के मान्यता हेतु यू डाइस कोड आवश्यक है। इस पर विचार करते हुए स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग झारखंड रांची ने अपने पत्रांक 125 दिनांक 7 फरवरी 2023 को राज्य के सभी जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को इस बाबत पत्र लिखकर जल्द से जल्द यू डाइस कोड आवंटित करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़ ने जिले में चल रहे सभी निजी शिक्षण संस्थान को आदेश जारी कर कहा है कि जिले में संचालित ऐसे निजी विद्यालय जिनमें छात्र-छात्राएं नामांकित एवं अध्ययनरत है को यू डाइस आवंटित करने का निर्देश प्राप्त है। निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत चलने वाले वैसे निजी शिक्षण संस्थान जिन्हें यू डाइस कोड प्राप्त नहीं है के प्राचार्य /प्राचार्यया निदेशक अपने विद्यालय के संक्षिप्त अभिलेख एवं एक सप्ताह के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि यू डाइस कोड आवंटित करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

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