बजरंग पंडित
पाकुड़ मालपहाड़ी थाना छेत्र सीतापहाडी ग्राम की एक लड़की की शादी महेशपुर के एक युवक जिसका की नाम रहीबुल शेख है इनके साथ हुई थी,शादी के कुछ दिन बाद ही लड़के के द्वारा अपनी पत्नी को दहेज के नाम पर रोज प्रताड़ित किया जाने लगा और लड़की के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था, तंग आकर लड़की अपने पिता के घर पाकुड़ सीतापहाडी आ गई और अपने साथ हुए अत्याचार और अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताया और अपने ससुराल न जाने की बात कही।इन सब बातें को लेकर लड़की के पिता ने मालपहाड़ी थाना में अपने दामाद के खिलाफ लड़की को मारने पीटने और दहेज मांगने के मामले पर शिकायत दर्ज करवाई। मालपहाड़ी थाना प्रभारी आशीष कुमार के निर्देश पर मामला को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया गया और मालपहाड़ी ओपी थाना कांड संख्या 279/22 दिनांक 5.12 .2022 धारा 376/ 313 /498a /भा 0द oवी एवं 3/4दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियुक्त रहीबुल शेख उम्र करीब 25 वर्ष पे0 मोहिदुल शेख साकिन दमदमा थाना महेशपुर जिला पाकुड़ को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थित पश्चात पाकुड़ जेल भेजा दिया गया है।